जमीन खरीदने से पहले एक ऐसी गलती जो बहुत लोग करते हैं — वो जमीन खरीद लेते हैं जो legally बिक ही नहीं सकती।
तालाब की जमीन। चरागाह। सरकारी पट्टे की जमीन। SC/ST की जमीन।
और जब problem आती है तब पता चलता है।
UP Revenue Code के तहत जमीन कई categories में होती है। हर category के अलग नियम हैं। खतौनी में “भूमि का प्रकार” या “श्रेणी” देखकर पता चलता है।

Contents
- 1 खतौनी में Land Type कहाँ दिखता है?
- 2 श्रेणी 1-क — Bhumidhar with Transferable Rights
- 3 श्रेणी 1-ख — Bhumidhar without Transferable Rights (सरकारी पट्टा)
- 4 SC/ST की जमीन — Section 98 Restrictions
- 5 श्रेणी 2 — Asami (Tenant)
- 6 श्रेणी 5 और 6 — सार्वजनिक भूमि
- 7 आबादी भूमि — एक Special Case
- 8 Agricultural vs Non-Agricultural — Conversion
- 9 Quick Reference Table
- 10 जमीन खरीदने से पहले Land Type कैसे Check करें?
- 11 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- 12 सारांश
खतौनी में Land Type कहाँ दिखता है?
upbhulekh.gov.in पर खतौनी खोलने पर एक column होता है — “भूमि का प्रकार” या “श्रेणी”।
यहाँ लिखा होगा — 1-क, 1-ख, 2, 3, 4, 5, 6 — या कोई description।
यही land category है। आइए हर एक समझते हैं।
श्रेणी 1-क — Bhumidhar with Transferable Rights
यह सबसे common और सबसे safe category है।
इसका मतलब — जमीन का मालिक (Bhumidhar) को जमीन बेचने का पूरा अधिकार है।
खरीद सकते हैं? ✅ हाँ — freely।
यह कैसी जमीन होती है:
- पुरानी agricultural land जो generations से family के नाम है
- जिस पर किसान खेती करते आए हैं
- Urban areas में residential plots (जो originally agricultural थे)
खतौनी में कैसे दिखता है: “भूमिधर/संक्रमणीय” या “श्रेणी 1-क”
श्रेणी 1-ख — Bhumidhar without Transferable Rights (सरकारी पट्टा)
यह सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई जमीन है।
अक्सर यह जमीन गरीब परिवारों, SC/ST, या landless farmers को government ने allot की होती है।
खरीद सकते हैं? ⚠️ Direct नहीं — restrictions हैं।
Rules:
- इसे directly बेच नहीं सकते
- Government permission ज़रूरी है
- कुछ पट्टे time-bound होते हैं
ध्यान रखें: बहुत जगह ऐसी जमीन private बताकर बेची जाती है। खतौनी में category ज़रूर check करें।
SC/ST की जमीन — Section 98 Restrictions
यह अलग category नहीं है — लेकिन बहुत important है।
UP Revenue Code Section 98 के तहत — अगर जमीन का मालिक Scheduled Caste (SC) या Scheduled Tribe (ST) है तो उसकी जमीन transfer पर special restrictions हैं।
General category का व्यक्ति SC/ST की जमीन directly नहीं खरीद सकता।
Government की special permission ज़रूरी है।
बिना permission के transaction invalid होगा — चाहे रजिस्ट्री हो जाए।
श्रेणी 2 — Asami (Tenant)
यह अस्थाई काश्तकार (Temporary Tenant) की जमीन है।
खरीद सकते हैं? ❌ नहीं।
Asami को कोई ownership right नहीं है — वो सिर्फ कुछ सालों के लिए जमीन use कर सकता है।
श्रेणी 5 और 6 — सार्वजनिक भूमि
यह सबसे important category है जो हर कोई जानना चाहता है।
श्रेणी 5 में आती है:
- चरागाह — गाँव का जानवर चराने का मैदान
- तालाब/पोखर — गाँव का common water body
- रास्ता — आने-जाने का रास्ता
- खलिहान — अनाज रखने की जगह
श्रेणी 6 में आती है:
- आबादी भूमि — गाँव का residential area (common)
- बंजर — Waste land
- कब्रिस्तान/श्मशान — Religious burial ground
- सरकारी भूमि — Government के under
खरीद सकते हैं? ❌ बिल्कुल नहीं।
यह जमीन किसी की personal property नहीं है। इसे बेचा नहीं जा सकता।
लेकिन fraud होता है। कुछ लोग चरागाह या तालाब की जमीन को private बताकर बेच देते हैं।
आबादी भूमि — एक Special Case
गाँव में घर residential area — “आबादी” — की जमीन पर बना होता है।
आबादी की जमीन technically गाँव की collective है। लेकिन जिसका घर है उसका “possession” है।
आबादी की जमीन पर:
- Construction हो सकती है
- घर बना सकते हैं
- लेकिन formal बिक्री-खरीद complicated है
- खतौनी में “आबादी” land type दिखेगा
अगर आप गाँव में घर की जमीन खरीद रहे हैं → आबादी की situation carefully verify करें।
Agricultural vs Non-Agricultural — Conversion
यह बहुत important बात है जो urban buyers miss करते हैं।
Agricultural land को residential या commercial use में बदलने के लिए UP Revenue Code Section 80 के तहत permission ज़रूरी है।
बिना permission के:
- Agricultural land पर building नहीं बना सकते
- Violation पर demolition हो सकती है
- Transaction invalid हो सकता है
कैसे check करें: Bhunaksha पर land use zone देखें। Tehsil से Land Use Certificate लें।
Quick Reference Table
| श्रेणी | प्रकार | खरीद सकते हैं? |
|---|---|---|
| 1-क | Bhumidhar (Transferable) | ✅ हाँ |
| 1-ख | सरकारी पट्टा | ⚠️ Permission ज़रूरी |
| SC/ST | Sec 98 restrictions | ⚠️ Govt permission |
| 2 | Asami/Tenant | ❌ नहीं |
| 5 | चरागाह, तालाब, रास्ता | ❌ नहीं |
| 6 | आबादी, बंजर, सरकारी | ❌/⚠️ |
| Agricultural | खेती की जमीन | ✅ (conversion के साथ) |
जमीन खरीदने से पहले Land Type कैसे Check करें?
upbhulekh.gov.in → रियल टाइम खतौनी → अपना खसरा नंबर → “भूमि का प्रकार” column देखें।
अगर 1-क दिखे → safe है। अगर कुछ और दिखे → पहले समझें, फिर खरीदें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
खतौनी में “श्रेणी 1-क” का क्या मतलब है? यह Bhumidhar with Transferable Rights है — जमीन freely खरीदी-बेची जा सकती है। यह सबसे safe category है।
चरागाह की जमीन खरीद सकते हैं? नहीं। चरागाह श्रेणी 5 की सार्वजनिक भूमि है। इसे बेचा नहीं जा सकता। कोई बेच रहा है तो fraud है।
SC/ST की जमीन खरीद सकते हैं General category वाले? UP Revenue Code Section 98 के तहत Government permission ज़रूरी है। बिना permission invalid।
Agricultural land पर घर बना सकते हैं? Section 80 के तहत Land Use Conversion permission ज़रूरी है। बिना permission illegal construction माना जाएगा।
आबादी की जमीन खरीद सकते हैं? Complicated है। Possession-based होती है। Legal advice लेकर ही proceed करें।
सारांश
UP में जमीन खरीदने से पहले खतौनी में “भूमि का प्रकार” ज़रूर देखें।
सबसे safe: श्रेणी 1-क — freely खरीद सकते हैं।
बचें: चरागाह, तालाब, सरकारी भूमि — यह बिकती नहीं, fraud होता है।
Permission लें: सरकारी पट्टा, SC/ST जमीन, agricultural to residential conversion।
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